राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर जानिये क्या बोली कांग्रेस, पार्टी जाएगा सुप्रीम कोर्ट, जानिये ये अपडेट
कांग्रेस ने, ‘‘मोदी उपनाम’’ वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध करने संबंधी उनकी याचिका शुक्रवार को गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के फैसले को लेकर कहा कि इस निर्णय ने मामले को आगे ले जाने के उसके संकल्प को दोगुना कर दिया है । पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
नयी दिल्ली: कांग्रेस ने, ‘‘मोदी उपनाम’’ वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध करने संबंधी उनकी याचिका शुक्रवार को गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के फैसले को लेकर कहा कि इस निर्णय ने मामले को आगे ले जाने के उसके संकल्प को दोगुना कर दिया है ।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया, ' राहुल गांधी की संसद से अयोग्यता पर गुजरात उच्च न्यायालय की एकल पीठ का फ़ैसला हमारे संज्ञान में आया है। फैसले का अध्ययन किया जा रहा है, जैसा कि होना चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी दोपहर तीन बजे संवाददाता सम्मेलन में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे।'
उन्होंने कहा, 'उच्च न्यायलय के फ़ैसले ने इस मामले को आगे ले जाने के हमारे संकल्प को दोगुना किया है। '
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कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने कहा कि मानहानि मामले में राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने संबंधी याचिका खारिज करने के गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जाएगी।
गुजरात उच्च न्यायालय ने मोदी उपनाम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध खारिज कर दिया।
गुजरात में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर 2019 के मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी।
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फैसले के बाद गांधी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। राहुल गांधी 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे।