जीएसटी विभाग ने सिएट को भेजा 1.98 करोड़ रुपये का नोटिस
टायर बनाने वाली कंपनी सिएट लिमिटेड को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग से 1.98 करोड़ रुपये का नोटिस मिला है। इसमें कंपनी पर केंद्रीय जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के अतिरिक्त आयुक्त द्वारा लगाया गया जुर्माना भी शामिल है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
नयी दिल्ली: टायर बनाने वाली कंपनी सिएट लिमिटेड को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग से 1.98 करोड़ रुपये का नोटिस मिला है। इसमें कंपनी पर केंद्रीय जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के अतिरिक्त आयुक्त द्वारा लगाया गया जुर्माना भी शामिल है।
कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि यह मांग सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के लागू प्रावधानों के तहत ‘ट्रांजिशनल क्रेडिट’ और ‘ट्रांस2 क्रेडिट’ के उल्लंघन से संबंधित है।
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डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार वडोदरा-2 के सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के अतिरिक्त आयुक्त ने 1.80 करोड़ रुपये की मांग नोटिस भेजा है और 18 लाख रुपये का जुर्माना अलग से लगाया गया है।
सिएट लिमिटेड ने कहा, “कंपनी मामले का विश्लेषण करने और अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील दायर करने के लिए उचित कार्रवाई कर रही है।”
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