Covid-19 News in Uttar Pradesh: कोरोना पीड़ित कर्मचारियों को यूपी सरकार की ओर से बड़ी राहत, जारी हुआ नोटिफिकेशन

डीएन ब्यूरो

उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कई लोग इसकी चपेट में अब तक आ चुके हैं। इस बीच सरकार ने सरकारी और निजी कंपनियों में काम करने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। पढ़ें पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

कोरोना वैक्सीन (फाइल फोटो)
कोरोना वैक्सीन (फाइल फोटो)


लखनऊः उत्तर प्रदेश में कोरोना की लहर बढ़ती जा रही है। कई लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। कोरोना के कारण अब तक कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। इस बीच यूपी सरकार ने नौकरी करने वाले लोगों को एक बड़ी राहत दी है। 

यूपी सरकार ने सभी निजी-सरकारी कंपनियों को कोरोना पीड़ित कर्मचारियों को 28 दिन की पेड लीव देने का आदेश दिया है। इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत जिस कंपनी या दुकान में 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं उन्हें कोरोना से बीमार सभी लोगों को 28 दिन की पेड लीव देनी होगी।

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इसके साथ ही यूपी सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में पाबंदियां बढ़ा दी है। हर किसी को मुंह ढकना अनिवार्य कर दिया गया है। मास्क, गमछा या स्कार्फ से मुंह ना ढकने पर पहली बार में 1000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा, उसके बाद भी दूसरी बार पकड़े गए तो 10000 रुपए जुर्माने की रकम भरनी होगी। यही नहीं सार्वजनिक जगह पर थूकने वालो को 500 रुपए का दंड भरना होगा।

वहीं नए संशोधन में सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर भी जुर्माने का प्रावधान किया है। यदि कहीं सार्वजनिक स्थान पर कोई थूकता हुआ पाया जाता है, तो उससे 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।

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