Unlock 2: जानिये, अनलॉक 2.0 की पूरी गाइडलाइंस, इन नियमों का करना होगा पालन

डीएन ब्यूरो

कोरोना महामारी के चलते किये गये लॉकडाउन को खोलने के लिये सरकार द्वारा अनलॉक 2.0 की घोषणा कर दी गयी है। जानिये, इसकी पूरी गाइडलाइंस..

फाइल फोटो
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नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस के चलते किये गये लॉकडाउन को खोलने की दिशा में सरकार ने अब अनलॉक 2.0 की घोषणा जारी कर दी है। इसके तहत कुछ चीजों में पहले की अपेक्षा ज्यादा ढील दी गयी है। इस नई गाइडलाइंस में कुछ राहत जरूर मिले है लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सी गतिविधियां अब भी प्रतिबंधित हैं।

सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शिक्षण, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य बड़े कार्यक्रमों को अभी मंजूरी नहीं मिलेगी।

देश भर के स्‍कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्‍थान 31 जुलाई तक बंद ही रहेंगे। डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट 15 जुलाई से शुरू किए जा सकेंगे और इसके लिए एसओपी अलग से जारी की जाएगी।

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मेट्रो रेल, सिनेमाघर, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसे सार्वजनिक स्थल भी बंद रहेंगे.

अनलॉक 2.0 की घोषणा की गाइडलाइंस के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली में मेट्रो रेल सेवाओं को खोलने की उम्मीदें जैसे की तैसे रह गयी है। सरकार ने फिलहाल मेट्रो के संचालन से इससे किया है। 

सरकार ने कुछ स्‍पेशल इंटरनैशनल फ्लाइट्स को मंजूरी दे दी है लेकिन नॉर्मल फ्लाइट सर्विसिज पहले की तरह बंद रहेंगी। 'वंदेभारत मिशन' के तहत सीमित मात्रा में इंटरनैशनल एयर ट्रेवल की इजाजत दी गई है।' सरकार ने कहा कि धीमे-धीमे सभी उड़ानें शुरू की जाएंगी।

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देश के अंदर सीमित संख्या में घरेलू उड़ानें और पैसेंजर ट्रेनें पहले ही शुरू की जा चुकी हैं। अब धीरे-धीरे इनकी संख्‍या बढ़ाई जाएगी। रेलवे अभी तक सिर्फ स्‍पेशल ट्रेनें ही ऑपरेट कर रहा है।दुकानों के भीतर एक वक्‍त में 5 से ज्‍यादा ग्राहक रह सकेंगे। हालांकि उनके बीच सोशल डिस्‍टेंसिंग फॉलो होना होना अनिवार्य है। यानी बिना दो गज दूरी मेंटेन किए दुकान में ग्राहक जमा नहीं हो सकेंगे।

नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग में दो घंटे कम कर दिये गये है। अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जरूरी गतिविधियों को छोड़कर बाहर निकलने पर रोक रहेगी। नाइट कर्फ्यू में औद्योगिक इकाइयों और अन्य जरूरी चीजों के लिए ढील दी गई है। 
 










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