Gorakhpur News: दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने सुनाई ये सजा

गोरखपुर में दुष्कर्म आरोपी को अदालत कठोर सजा सुनाई। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 1 March 2025, 5:36 PM IST

गोरखपुर: जनपद की एक अदालत ने शनिवार को 2016 में शाहपुर थाने में दर्ज दुष्कर्म के मामले में राजू सैनी को दोषी ठहराया है। अदालत ने राजू सैनी को 7 साल की कठोर कारावास और 17,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवादाता अनुसार यह फैसला उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत आया है।

इस अभियान का उद्देश्य अपराधियों को तेजी से न्याय दिलाना है।

गोरखपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी
गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में शाहपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार राय, थाने के पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल ने मामले की प्रभावी पैरवी की।

विशेष पॉक्सो-1 अदालत का फैसला
विशेष पॉक्सो-1 अदालत ने राजू सैनी को धारा 363, 366, 376 आईपीसी और 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया।

दोषसिद्धि में योगदान
इस मामले में ADGC श्री राघवेन्द्र राम त्रिपाठी, ADGC उमेश मिश्रा और SSP अरविन्द श्रीवास्तव का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

Published : 
  • 1 March 2025, 5:36 PM IST