हिंदी
नई दिल्ली: गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) काउंसिल की बैठक में रियल स्टेट योजनाओं में मकानों पर नये टैक्स ढांचे को लागू करने की योजना को स्वीकृति दी गई। यह नए नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे। इसके लागू होने के बाद घर खरीदना पहले के मुकाबले सस्ता होगा।
जीएसटी काउंसिल की 34 वीं बैठक मंगलवार को हुई। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। इसमें आवास परियोजनाओं के संदर्भ में नये टैक्स स्लैब को लागू कर दिया गया है। काउंसिल की बैठक के बाद राजस्व सचिव एबी पांडेय ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया, राज्यों से बातचीत की जाएगी। साथ ही डेवलेपर्स को नई व्यवस्था के तहत आने के लिए समय दिया जाएगा। यह नए नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे।

काउंसिल की बैठक में बिल्डर्स को दो विकल्प दिए जाने का फैसला हुआ है। उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ 12 फीसद का भुगतान करना होगा या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट के बिना उन्हें 5 फीसद टैक्स का भुगतान करना होगा। वहीं किफायती हाउसिंग के मामले में उन्हें टैक्स छूट के साथ 8 फीसद का भुगतान करना होगा या फिर बिना छूट के 1 फीसद टैक्स का भुगतान करना होगा।
गौरतलब है कि जीएसटी परिषद ने 24 फरवरी की पिछली बैठक में किफायदी दर के निर्माणाधीन मकानों पर जीएसटी दर को घटा कर एक फीसदी कर दिया था।
चुनाव आयोग से ली गई थी मंजूरी
जीएसटी काउंसिल की इस बैठक के लिए वित्त मंत्रालय ने चुनाव आयोग से मंजूरी ली थी।
Published : 19 March 2019, 5:51 PM IST
Topics : जीएसटी जीएसटी काउंसिल योजना रियल एस्टेट सेक्टर व्यापार
No related posts found.