चारा घोटाला: लालू यादव को साढ़े तीन साल की कैद

डीएन ब्यूरो

सीबाआई की विशेष आदालत ने बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाले में आज आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को साढ़े तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही लालू यादव पर 5 लाख रूपये का जुर्माना भी देना होगा।

लालू यादव
लालू यादव


रांची: बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये लालू यादव समेत 16 आरोपियों की सजा का ऐलान किया। लालू यादव को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई। साथ ही उन्हें 5 लाख का जुर्माना भी देना पड़ेगा। इस मामले में लालू यदव समेत कुल 16 आरोपी हैं। आरोपी जगदीश शर्मा समेत 4 अन्य को 7 साल की सजा सुनाई गई है और 10 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है,  जबकि अन्य 15 आरोपियों को भी लालू यादव की तरह साढ़े तीन साल की सजा व 5 लाख का जुर्माना देना होगा। जुर्माना न देने पर 6 माह जेल में और अधिक बिताने होंगे। 

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माना जा रहा है कि लालू यादव को इस मामले में जमानत मिलनी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि तीन साल से अधिक की सजा के मामले में निचली अदालत से जमानत नहीं मिल सकती है। इसलिए जमानत के लिए लालू यादव व अन्य आरोपियों को उपरी अदालत का दरवाजा खटखटाना होगा।  इस प्रक्रिया में काफी वक्त लग सकता है। 

यह मामला चारा घोटाले में देवघर कोषागार से 89 लाख, 27 हजार रुपये की अवैध निकासी से जुड़ा है। आज जेल से ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए लालू की सजा पर बहस पूरी हुई। 

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सीबीआई अदालत ने पिछली सुनवाई में अपना फैसला शनिवार तक के लिए टाल दिया था। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में आज चारा घोटाले में दोषी करार दिए गए सभी 16 लोगों की सजा पर बहस पूरी होने के बाद सजा का ऐलान किया गया।

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बता दें कि 23 दिसंबर को रांची की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने चारा घोटाले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र सहित 7 को बरी कर दिया था जबकि आरजोडी प्रमुख लालू यादव समेत 15 को दोषी करार दिया गया था। कोर्ट ने तब 3 जनवरी को दोषी पाये गये लोगों को सजा देले का ऐलान किया था। 










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