एस्सार स्टील दिवाला मामला: एनसीएलएटी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने किया निरस्त

डीएन ब्यूरो

उच्चतम न्यायालय ने एस्सार स्टील के दिवाला एवं ऋणशोधन मामले में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) का आदेश शुक्रवार को खारिज कर दिया।

फाइल फोटो
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नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने एस्सार स्टील के दिवाला एवं ऋणशोधन मामले में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) का आदेश शुक्रवार को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति रोहिंगगटन एफ नरीमन, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति रमा सुब्रमण्यम की पीठ ने एनसीएलएटी का आदेश खारिज करते हुए आर्सेलर मित्तल की शोधन योजना को सही ठहराया।

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एनसीएलएटी ने गत पांच जुलाई को आदेश दिया था कि एस्सार स्टील के सभी क्रेडिटर (ऑपरेशनल और फाइनेंशियल) को बराबर मानते हुए भुगतान किया जाए। एस्सार स्टील की कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने इसे शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। दिवालिया प्रक्रिया के तहत एस्सार स्टील को खरीदने के लिए आर्सेलर मित्तल की बोली मंजूर हुई थी। (वार्ता)










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