अरूण जेटली बोले, 1 अप्रैल से पूरे देश में लागू होगा इंटर स्टेट ई-वे बिल

जीएसटी काउंसिल की 26वीं बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज एक बड़ा फैसला लिया गया है। बैठक में रिटर्न दर्ज करने की मौजूदा जीएसटीआर- 3 बी व्यवस्था को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है।

Updated : 10 March 2018, 5:23 PM IST
google-preferred

नई दिल्ली: जीएसटी काउंसिल की 26वीं बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज एक बड़ा फैसला लिया गया है। बैठक में रिटर्न दर्ज करने की मौजूदा जीएसटीआर- 3 बी व्यवस्था को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। इसकी जानकारी फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने काउंसिल की मीटिंग खत्म होने के बाद एक प्रेस कांफ्रेंस में दी है। 

प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आवाजाही के लिए इलेक्ट्रॉनिक- वे बिल यानी ई- वे बिल को एक अप्रैल से लागू किया जाएगा।

जीएसटी लागू होने के बाद 50 हजार रुपए या उससे ज्यादा अमाउंट के प्रोडक्ट की को एक राज्य से दूसरे राज्य या राज्य के अंदर 50 किलोमीटर या अधिक दूरी तक ले जाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक परमिट की आवश्यकता पड़ती है। इस इलेक्ट्रॉनिक बिल को ही ई-वे बिल कहते हैं।

Published : 
  • 10 March 2018, 5:23 PM IST

Related News

No related posts found.