धूत की अंतरिम जमानत याचिका मंजूर

डीएन ब्यूरो

बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन ऋण धोखाधड़ी मामले में वीडियोकॉन समूह के संस्थापक वेणुगोपाल धूत की अंतरिम जमानत याचिका को मंजूरी दे दी। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

बंबई उच्च न्यायालय
बंबई उच्च न्यायालय


मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन ऋण धोखाधड़ी मामले में वीडियोकॉन समूह के संस्थापक वेणुगोपाल धूत की अंतरिम जमानत याचिका को मंजूरी दे दी।

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की पीठ ने संबंधित मामले पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया।

धूत ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत अपनी याचिका में विशेष सीबीआई अदालत के 26, 28 और 29 दिसंबर- 2022 के रिमांड आदेशों को रद्द करने की मांग की है तथा उच्च न्यायालय से अपनी गिरफ्तारी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 और 41ए तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(डी) और 21 का घोर उल्लंघन घोषित किये जाने का अनुरोध किया है। (वार्ता)










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