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नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने अब रद्द की जा चुकी नयी आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में मंगलवार को पांच आरोपियों को जमानत दे दी।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने यह कहते हुए पांच आरोपियों को राहत दी कि एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तार न करने का फैसला सोच समझकर लिया।
आबकारी विभाग के दो पूर्व अधिकारी कुलदीप सिंह और नरेंद्र सिंह तथा कारोबारी समीर महेंद्रु समेत पांच आरोपियों को अदालत ने पहले अंतरिम जमानत दे दी थी। वे उन्हें जारी किए सम्मन का पालन करते हुए अदालत में पेश हुए थे।
अदालत ने गौतम मूथा और अरुण पिल्लई को भी जमानत दे दी।
Published : 1 March 2023, 11:26 AM IST
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