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Delhi Excise Policy: सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत के बाद भी केजरीवाल को रहना होगा जेल में, जानिये क्यों?

अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन उनको अभी भी जेल में ही रहना होगा। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
Post Published By: डीएन ब्यूरो
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Delhi Excise Policy: सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत के बाद भी केजरीवाल को रहना होगा जेल में, जानिये क्यों?

नई दिल्ली: शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किये गये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला केजरीवाल के लिये बड़ी राहत लेकर आया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत के बावजूद भी केजरीवाल की अभी जेल से रिहाई मुश्किल है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार ईडी के अलावा केजरीवाल को सीबीआई द्वारा भी गिरफ्तार किया गया है। केजरीवाल पर अलग-अलग मुकदमे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी की गिरफ्तारी से जुड़े मामले में अतरिम जमानत दी है। इसलिये केजरीवाल को सीबीआई से जुड़े मामले में जेल में ही रहना पड़ेगा।

केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जिस मामले में अंतरिम जमानत मिली है, उस मामले में अब तीन जजों की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। यह बेंच चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा गठित की जायेगी। तीन जजों की बेंच द्वारा मामले पर सुनवाई होने तक केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई है। लेकिन सीबीआई मामले में वे तिहाड़ जेल में ही रहेंगे।

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