ICICI Bank and Chanda Kochhar case: बॉम्बे हाईकोर्ट ने ICICI बैंक के CEO पद से चंदा कोचर की बर्खास्तगी को ठहराया सही

डीएन ब्यूरो

बंबई उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि आईसीआईसीआई बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) के पद से चंदा कोचर की बर्खास्तगी प्रथम दृष्टया ‘वैध’ थी। इसके साथ ही अदालत ने सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ के लिए उनके अंतरिम आवेदन को भी खारिज कर दिया। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ पद से चंदा कोचर
आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ पद से चंदा कोचर


मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि आईसीआईसीआई बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) के पद से चंदा कोचर की बर्खास्तगी प्रथम दृष्टया ‘वैध’ थी। इसके साथ ही अदालत ने सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ के लिए उनके अंतरिम आवेदन को भी खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति आर आई छागला की एकल पीठ ने कोचर को यह निर्देश भी दिया कि वह 2018 में हासिल किए गए बैंक के 6.90 लाख शेयरों का सौदा न करें। (भाषा)










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