

बंबई उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि आईसीआईसीआई बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) के पद से चंदा कोचर की बर्खास्तगी प्रथम दृष्टया ‘वैध’ थी। इसके साथ ही अदालत ने सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ के लिए उनके अंतरिम आवेदन को भी खारिज कर दिया। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि आईसीआईसीआई बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) के पद से चंदा कोचर की बर्खास्तगी प्रथम दृष्टया ‘वैध’ थी। इसके साथ ही अदालत ने सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ के लिए उनके अंतरिम आवेदन को भी खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति आर आई छागला की एकल पीठ ने कोचर को यह निर्देश भी दिया कि वह 2018 में हासिल किए गए बैंक के 6.90 लाख शेयरों का सौदा न करें। (भाषा)
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