महराजगंजः थानेदार ने की कोर्ट के आदेश की अनदेखी, केस दर्ज करने के लिये महिला से मांगी 5 हजार की घूस

महराजगंज के बरगदवा थानाक्षेत्र में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने थानेदार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ‘थानेदार ने न केवल कोर्ट के आदेश को कूड़ेदान में फेंक दिया है, बल्कि उससे प्राथमिकी दर्ज करने के एवज में रिश्वत की भी मांग की हैं’..

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 18 January 2018, 1:28 PM IST
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महराजगंजः ढाई महीने से कैसे कोर्ट के आदेश के बावजूद किसी गरीब महिला का जिले में मुकदमा दर्ज नही होता.. जरा इसकी बानगी देखिये.. जिले के बरगदवा थानाक्षेत्र में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने थानेदार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ‘थानेदार ने न केवल कोर्ट के आदेश को कूड़ेदान में फेंक दिया है, बल्कि प्राथमिकी दर्ज करने के एवज में रिश्वत की भी मांग की हैं’। यह वाकया ऐसे वक्त में आया है, जब प्रदेश की योगी सरकार अपराधों को लेकर अलर्ट है और पुलिस विभाग का हर मुखिया अपने अफसरों-कर्मचारियों से फरियादियों संग मित्रवत व्यवहार करने को कह रहा है। इसके अलावा थानों और पुलिस अधिकारियों पर नजर रखी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ पुलिसकर्मी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं।हालांकि इस मामले में थानेदार ने रिश्वतखोरी के महिला के आरोपों से इंकार किया है।  

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डाइनामाइट न्यूज से बात करते हुए बरगदवां थाना क्षेत्र के नारायणपुर निवासी इमरती देवी ने थानेदार अनिल कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, ‘एक मामले में थानेदार ने मुकदमा दर्ज करने के एवज में उससे 5 हजार रुपए की रिश्वत मांगी है’। महिला ने पैसा न देने पर पुलिस द्वारा परेशान करने की भी बात कही है। 

ढ़ाई महीने पहले कोर्ट ने दिया आदेश फिर भी दर्ज नही हुई FIR

जानकारी के मुताबिक इमरती देवी का गांव के ही एक व्यक्ति से विवाद चल रहा था। इस मामले में जब इमरती देवी की रिपोर्ट थानेदार ने नहीं लिखी, तब पीड़ित महिला ने कोर्ट की शरण ली। इसके बाद इमरती देवी की शिकायत पर कोर्ट ने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। महिला ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद भी थानेदार ने इसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की और इसके लिये उससे 5 हजार रिश्वत की मांग की। 

थानेदार ने आरोपों से किया इंकार

इस मामले में थानेदार अनिल कुमार ने यह कहते हुए इंकार कर दिया कि उऩके पास ऐसा कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। अनिल कुमार ने महिला के आरोपों को नकारते हुए इसे बेबुनियाद बताया।

 

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