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नयी दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी के शाहबाद डेयरी इलाके में 28 मई को 16 वर्षीय एक किशोरी की सरेआम चाकू से कई बार वार करके और उसका सिर कुचलकर हत्या करने के मामले में एक अदालत ने आरोपी युवक के खिलाफ सोमवार को आरोप तय किए।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ऋचा गुसाईं सोलंकी ने आरोपी साहिल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) के अलावा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और शस्त्र अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत आरोप तय किए।
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत विशेष अदालत ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य दाखिल करने के लिए मामले को 28 नवंबर को सूचीबद्ध किया। विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, जिसमें सीसीटीवी कैमरे के फुटेज और अपराध में इस्तेमाल कथित हथियार की बरामदगी शामिल है।
Published : 26 September 2023, 5:35 PM IST
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