अदालत ने इमरान खान को न्यायिक हिरासत में रखने की अधिसूचना रद्द की

पाकिस्तान में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ कथित तौर पर गोपनीय दस्तावेज लीक करने से जुड़े मामले की सुनवाई जेल में करने की सरकार की आधिकारिक अधिसूचना को अमान्य घोषित कर दिया। पढ़िए डाईनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 22 November 2023, 9:24 AM IST
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इस्लामाबाद: पाकिस्तान में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ कथित तौर पर गोपनीय दस्तावेज लीक करने से जुड़े मामले की सुनवाई जेल में करने की सरकार की आधिकारिक अधिसूचना को अमान्य घोषित कर दिया।

दो सदस्यीय पीठ ने पूर्व प्रधानमंत्री की अपील पर अपना फैसला जारी किया। इमरान खान ने इस मामले में एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने पूर्व में, रावलपिंडी स्थित अडियाला जेल में सुनवाई के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान (71) की अपील को खारिज कर दिया था।

इमरान खान 26 सितंबर से अडियाला जेल में बंद हैं। उन्हें अटक की जिला जेल से वहां स्थानांतरित किया गया है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार इससे पहले, न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब और न्यायमूर्ति समन रफत इम्तियाज की पीठ ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रख लिया था।