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नागपुर: महाराष्ट्र में नागपुर जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को कांग्रेस विधायक एवं पूर्व मंत्री सुनील केदार और तीन अन्य को 2017 में बिजली कंपनी के अधिकारियों से मारपीट के मामले में दोषी ठहराते हुए एक साल की सजा सुनाई।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मंगला एम. ने आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 353 (सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला) के तहत आरोपों का दोषी पाया। अदालत ने प्रत्येक पर 14,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मामले के अनुसार, 2017 में महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) के अधिकारियों और किसानों के बीच नागपुर जिले के एक गांव में ‘ट्रांसमिशन लाइन’ बिछाने को लेकर विवाद हुआ था।
विवाद सुलझाने के लिए विधायक केदार अपने समर्थकों के साथ गांव पहुंचे थे। हालांकि, मामला तब बढ़ गया जब विधायक ने एमएसईडीसीएल के अधिकारियों के साथ मारपीट की।
Published : 13 January 2023, 5:37 PM IST
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