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कोलंबो: आर्थिक संकट का कर रहे श्रीलंका में सोमवार से आपातकाल लागू हो गया है।
डेली मिरर की रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने संविधान के अनुच्छेद 40(1)(सी) के तहत सार्वजनिक सुरक्षा अध्यादेश (अध्याय 40) के अनुच्छेद 02, 1959 के अधिनियम संख्या 08 द्वारा संशोधित, 1978 के कानून संख्या 6 और 1988 के अधिनियम संख्या 28 द्वारा उन्हें निहित शक्तियों के आधार पर आपातकाल की घोषणा की है।
गजट में कहा गया है कि श्रीलंका में सार्वजनिक आपातकाल सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था की सुरक्षा के मद्देनजर आपातकाल घोषित किया गया है।उल्लेखनीय है कि श्रीलंका 1948 में ब्रिटेन से आजादी मिलने के बाद सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। (वार्ता)
Published : 18 July 2022, 12:15 PM IST
Topics : अधिनियम संख्या अध्यादेश आपातकाल कानून राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका सार्वजनिक सुरक्षा
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