कपिल शर्मा के खिलाफ FIR पर बॉम्बे हाईकोर्ट का स्टे

डीएन ब्यूरो

कपिल शर्मा की जिदंगी में इस वक्त काफी मुसीबतें हैं। सुनील ग्रोवर से विवाद के कारण वो पिछले कई दिनों से सुर्खियों में बने हुए हैं। लेकिन अब एक विवाद में उन्हें राहत मिली है।

कपिल शर्मा
कपिल शर्मा


मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने अवैध कंस्ट्रक्शन के मामले कपिल शर्मा की अपील को खारिज कर दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को निर्देश दिए हैं कि वो अवैध निर्माण को गिराए जाने के नोटिस पर कपिल शर्मा के केस की व्यक्तिगत सुनवाई करें। कपिल शर्मा ने अपने ऑफिस का अवैध हिस्सा तोड़े जाने की बीएमसी की नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे थे।

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दरअसल कपिल शर्मा ने बीएमसी अधिनियम की धारा 351 के तहत जारी 28 अप्रैल के नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने दावा किया था कि नोटिस दुर्भावनापूर्ण इरादे से जारी किया गया। बीएमसी ने अपने नोटिस में दावा किया था कि गोरेगांव में 18 मंजिला आवासीय इमारत डीएलएच इंक्लेव में कुछ निर्माण कार्य अवैध थे और उन्हें गिराना होगा। इसी इमारत में कपिल शर्मा का भी फ्लैट है।

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अवैध निर्माण के तहत हुआ था मामला दर्ज
कपिल शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने अपने गोरेगांव फ्लैट में गैरकानूनी ढंग से निर्माण किया है। कपिल के खिलाफ ये शिकायत बृहन्मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी के उप-इंजीनियर अभय जगताप ने की थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक जगताप ने अपने आरोप में कहा है कि कपिल शर्मा ने गोरेगांव स्थित न्यू लिंक रोड पर अपने डीएलएच एनक्लेव फ्लैट में जो निर्माण करवाया है वो गैरकानूनी है। कपिल शर्मा के खिलाफ महाराष्ट्र रिजनल टाउन प्लानिंग एक्ट (एमआरटीपी) 1966 की धारा 53 (7) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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बीएमसी ने कोर्ट को बताया कि उसने कपिल शर्मा के खिलाफ सभी मुकदमों को वापस ले लिया है।
 










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