
मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने आपराधिक साजिश रचने और 2002 में भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम व उसके भाई अनीस के लिए गुटखा विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने में सहायता से संबंधित मामले में सोमवार को गुटखा कारोबारी जे. एम. जोशी को जमानत दे दी।
जोशी को इस मामले में 10 साल की सजा के खिलाफ दाखिल उनकी अपील पर सुनवाई होने तक जमानत दी गई है।
न्यायमूर्ति भारती डांगरे की एकल पीठ ने सजा को निलंबित कर दिया और ‘गोवा गुटखा’ के मालिक जोशी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी।
Published : 11 July 2023, 2:12 PM IST
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