इस वक्त की बड़ी खबर: पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची निधि शुक्ला को नहीं मिली कोई राहत, पूरा अपडेट

मधुमिता हत्याकांड में सजा भुगत रहे पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी की रिहाई के आदेश संबंधी खबर को कल डाइनामाइट न्यूज़ ने सबसे पहले प्रकाशित किया था। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट से भी अमरमणि त्रिपाठी को बड़ी राहत मिली है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 25 August 2023, 12:30 PM IST
google-preferred

नई दिल्ली: कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी, उनकी पत्नी मधुमणि की रिहाई पर रोक लगाने से उच्चतम न्यायालय ने इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले के साथ ही अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी का जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला अमरमणि त्रिपाठी को बड़ी राहत देने वाला है।

न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार, अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जारी नोटिस का 8 हफ्ते में जवाब में मांगा है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची निधि शुक्ला को फिलहाल कोई राहत नहीं मिल सकी। मधुमिता हत्याकांड में सुनवाई करते हुए अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई।

अधिकारियों ने कोर्ट में आदेश का हवाला देते हुए कहा कि जेल विभाग ने उनकी उम्र और अच्छे व्यवहार का भी हवाला दिया क्योंकि अमरमणि 66 साल के हैं और मधुमणि 61 साल की हैं।

अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी फिलहाल गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं।

मधुमिता हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमिता त्रिपाठी को रिहा करने का आदेश जारी किया जा चुका है। इस आदेश के एक दिन बाद शुक्रवार को अमरमणि त्रिपाठी को देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अमरमणि की रिहाई पर रोक नहीं लगाया, जिसके बाद वे आज ही रिहा हो जायेंगे।

No related posts found.