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नई दिल्ली: देश की राजनीति को गरमाने वाले चर्चित अडानी-हिंडनबर्ग मामले में देश की शीर्ष अदालत ने बड़ा फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की जांच में दखल देने से इनकार कर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि सेबी एक सक्षम एजेंसी है और जांच पर अनावाश्यक संदेह ठीक नहीं है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने अडानी-हिंडनबर्ग मामले में फैसला सुनाते हुए सेबी की जांच को उचित ठहराया। कोर्ट ने कहा कि सेबी एक जांच पर संदेह करना ठीक नहीं है।
#NewDelhi: हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सेबी की जांच में दखल देने से कोर्ट ने किया इनकार, तीन जजों की बेंच ने सुनाया फैसला, SEBI की जांच को बताया उचित, दो मामलों के लिये तीन महीनों की मोहलत#Hindenburg #AdaniGroup #SupremeCourt pic.twitter.com/jJcEw1dXkJ
— डाइनामाइट न्यूज़ हिंदी (@DNHindi) January 3, 2024
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मामले के तथ्यों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि जांच विशेष जांच दल या अन्य एजेंसियों को सौंपी जानी चाहिए।
सेबी ने इस मामले में 22 आरोपों की जांच की है। सर्वोच्च अदालत ने सेबी को दो मामलों की जांच और रिपोर्ट सौंपने के लिये तीन महीनों की मोहलत दी है।
कोर्ट ने शेष दो मामलों में सेबी को तीन माह के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया।
Published : 3 January 2024, 11:02 AM IST
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