बलरामपुर: निकाय चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

नगर निकाय चुनाव के प्रचार-प्रसार के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता का पालन करने का निर्देश दिये। उन्होंने अधिकारियों को आचार संहिता का उल्लंघन कने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिये

Updated : 16 November 2017, 11:17 AM IST
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बलरामपुर: कलेक्ट्रेट सभागार में नगर निकाय चुनाव के प्रत्याशियों व राजनीतिक दलों के अध्यक्ष व प्रतिनिधियों की बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता का पालन करने के सख्त निर्देश दिये। इस दौरान कप्तान प्रमोद सिंह, एडीएम शिवपूजन, एएसपी एसके सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। 

 

 

धार्मिक स्थलों का प्रयोग नहीं

डीएम ने कहा कि प्रचार के दौरान कोई भी दल व उम्मीदवार ऐसे किसी भी क्रियाकलाप में शामिल नहीं होगा जिससे विभिन्न जातियों,धर्मों व सम्प्रदाय में तनाव व्याप्त हो। यदि कोई प्रत्याशी किसी राजनैतिक दल की आलोचना करता है तो उसकी नीतियों व कार्यक्रमों तक ही सीमित रहे किसी के निजी जीवन से सम्बंधित टिप्पणी न करें। प्रचार के दौरान धार्मिक स्थलों का प्रयोग नहीं करेंगे। सार्वजनिक सम्पत्तियों पर पोस्टर बैनर आदि नहीं लगवाएंगे। निजी भवनों पर गृहस्वामी से अनुमति लेकर ही प्रचार सामाग्री लगाएंगे। वाहनों का प्रयोग अनुमति लेकर ही किया जाएगा। 

मादक द्रव्य बांटने पर उम्मीदवारी खत्म

उन्होंने कहा कि यदि कोई उम्मीदवार अपने पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों को प्रभावित करने के लिये मादक द्रव्य आदि बांटते पाया जाता है तो उसकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी। रात दस से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग वर्जित होगा। प्रचार सामाग्री पर मुद्रक का नाम अंकित होना चाहिए।  चुनाव के दौरान प्रत्याशी यदि दो लाख या उससे अधिक की धनराशि लेकर चलता है तो उसे उसका पूरा ब्यौरा देना होगा। डीएम ने कहा कि सुनने में आया है कि प्रत्याशियों ने सार्वजनिक सपंतियों सहित निजी भवनों पर पोस्टर आदि लगा दिए हैं, जिसके लिए सम्बंधित प्रत्याशियों को नोटिस भेजी जाएगी। यदि वे इन्हें स्वयं नहीं हटवाते हैं तो प्रशासन द्वारा इन्हें हटवाकर उसका खर्च प्रत्याशी के खाते में जोड़ दिया जाएगा।  

खर्च का ब्यौरा देंगे प्रत्याशी

ट्रेजरी अधिकारी आरबी सिंह ने बताया कि नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी छह लाख, सभासद डेढ लाख व नगर पंचायत अध्यक्ष डेढ लाख व सदस्य तीस हजार रूपए से अधिक प्रचार के दौरान नहीं खर्च कर सकेंगे। उम्मीदवार अपने खर्च से सम्बंधित रजिस्टर बनाएंगे जिस पर दिए गए रेट सूची के अनुसार खर्च का ब्यौरा देकर प्रत्येक सप्ताह जांच करवाएंगे। 
 

Published : 
  • 16 November 2017, 11:17 AM IST

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