आंध्र प्रदेश कौशल विकास मामला: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से चंद्रबाबू नायडू को मिली अस्थायी जमानत ,जेल से हुए रिहा

डीएन ब्यूरो

आंध्र प्रदेश कौशल विकास मामले में उच्च न्यायालय से अस्थायी जमानत मिलने के कुछ घंटों बाद तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू मंगलवार शाम केंद्रीय जेल से बाहर आ गए। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

चंद्रबाबू नायडू को मिली अस्थायी जमानत ,जेल से हुए रिहा
चंद्रबाबू नायडू को मिली अस्थायी जमानत ,जेल से हुए रिहा


राजामहेंद्रवरम: आंध्र प्रदेश कौशल विकास मामले में उच्च न्यायालय से अस्थायी जमानत मिलने के कुछ घंटों बाद तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू मंगलवार शाम केंद्रीय जेल से बाहर आ गए।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार जेल में 53 दिन गुजारने के बाद नायडू शाम 4.20 बजे बाहर निकले। बाहर निकलने पर नायडू के परिवार, पार्टी नेताओं और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने हिंदुपुर के विधायक और अपने रिश्तेदार एन बालकृष्ण, नारा ब्राह्मणी से मुलाकात की और तेदेपा के प्रदेश अध्यक्ष के अचेन नायडू को गले लगाया।

पार्टी के समर्थकों ने तेदेपा के झंडे लहराए और जेल के बाहर नायडू का स्वागत किया। अपने नेता की रिहाई पर राज्य भर में बड़ी संख्या में तेदेपा नेताओं और समर्थकों ने जश्न मनाया।

इससे पहले, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने तेदेपा प्रमुख नायडू को स्वास्थ्य आधार पर चार हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत दे दी।

नायडू की ओर से पेश हुए वकीलों ने अदालत को सूचित किया कि उनके लिए मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना जरूरी है। अदालत ने नायडू को 28 नवंबर या उससे पहले राजामहेंद्रवरम में केंद्रीय जेल के अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।

अदालत ने आदेश में कहा, ‘‘मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए और याचिकाकर्ता की स्वास्थ्य की स्थिति पर विचार करते हुए, यह अदालत याचिकाकर्ता को स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत देती है, ताकि वह अपनी दाहिनी आंख की आवश्यक सर्जरी करा सकें।’’

अदालत ने कई शर्तें लगाते हुए नायडू को निर्देश दिया कि उन्हें 1,00,000 रुपये की जमानत राशि और इतनी ही राशि के दो मुचलके निचली अदालत में जमा कराने होंगे।

कौशल विकास निगम से धन के दुरुपयोग के आरोप में नायडू को नौ सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि इस कथित घोटाले की वजह से सरकारी खजाने को 300 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ। अदालत ने नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई की तारीख 10 नवंबर तय की।










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