

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने हथियार जमा करने और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश करने के आरोप में गिरफ्तार अल कायदा के सहयोगी संगठन अंसार ग़ज़वातुल हिन्द के दो कथित सदस्यों मोहम्मद मुस्तकीम और मोहम्मद शकील को शुक्रवार को सशर्त जमानत दे दी। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने हथियार जमा करने और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश करने के आरोप में गिरफ्तार अल कायदा के सहयोगी संगठन अंसार ग़ज़वातुल हिन्द के दो कथित सदस्यों मोहम्मद मुस्तकीम और मोहम्मद शकील को शुक्रवार को सशर्त जमानत दे दी।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक यह आदेश न्यायमूर्ति एआर मसूदी व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने मोहम्मद मुस्तकीम और मोहम्मद शकील की ओर से दाखिल अलग-अलग अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया।
पीठ ने, हालांकि, दोनों को निर्देश दिया कि जब तक उनका मुकदमा पूरा नहीं हो जाता, तब तक वे हर महीने के पहले सप्ताह में संबंधित पुलिस थानों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। इन दोनों पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने का मामला दर्ज किया गया था।
पीठ ने दोनों को जमानत देते हुए कहा कि दोनों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वे एक साल आठ महीने से जेल में हैं, लिहाजा उन्हें जमानत पर रिहा किया जा सकता है।
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