इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ईदगाह मस्जिद को कृष्ण जन्मभूमि घोषित करने याचिका की खारिज

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद स्थल को कृष्ण जन्मभूमि घोषित करने की मांग की गई थी। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

Updated : 11 October 2023, 6:59 PM IST
google-preferred

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद स्थल को कृष्ण जन्मभूमि घोषित करने की मांग की गई थी।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की पीठ ने महक माहेश्वरी और अन्य की जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया।

इस जनहित याचिका में दलील दी गई थी की विभिन्न ‘टेक्स्ट’ में उसे कृष्ण जन्मभूमि स्थल के तौर पर दर्ज किया गया है।

याचिका में यह भी दिल्ली दी गई कि वह एक उचित मस्जिद नहीं है क्योंकि इसका निर्माण बलपूर्वक अधिग्रहित जमीन पर किया गया है।

Published : 
  • 11 October 2023, 6:59 PM IST

Related News

No related posts found.