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इलाहाबाद: लंबे समय से वाराणसी में विवाद और चर्चाओं के केन्द्र में रही काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर व गंगा पाथ वे योजना को इलाहाबाद हाईकोर्ट का ग्रीन सिग्नल मिल गया। इस योजना के खिलाफ सुनील सिंह की जनहित याचिका को मुख्य न्यायाधीश डीबी भोंसले और यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने खारिज कर दिया।

उच्च न्यायालय ने विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर योजना को जनता के हित में माना और कहा कि विकास से संबंधी योजनाओं को रोकना उचित नही है।

दाखिल याचिका में काशी विश्वनाथ मंदिर के सीCEO विशाल सिंह को हटाने से लेकर योजना का ब्लू प्रिंट जारी करने, पुराने भवनों के ध्वस्तीकरण को रोकने, शहर का मूल स्वरूप कायम रखने की मांग प्रमुख रुप से की गयी थी।
Published : 10 July 2018, 7:25 PM IST
Topics : इलाहाबाद काशी विश्वनाथ मंदिर गंगा पाथ वे योजना जनहित याचिका डीबी भोंसले मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट
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