Vikas Dubey: कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी ऋचा को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली ये राहत
कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू कांड के मास्टरमाइंड और मुठभेड़ में मारे गये कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी रिचा दुबे को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले में अग्रिम राहत दी है। डाइनामाइट न्यूज रिपोर्ट
प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के बेहद चर्चित कानपुर के बिकरू कांड मास्टर माइंड और पुलिस मुठभेड़ में मारे गये कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी रिचा दुबे को इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक मामले में बड़ी अंतरिम राहत मिली है। हाई कोर्ट ने बिकरू कांड में ऋचा दुबे की फर्जी सिम मामले में सशर्त अंतरिम अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। बिकरू कांड में विकास दुबे की पत्नी रिचा दुबे पर भी कई केस दर्ज है, जिसमें से फर्जी सिम का इस्तेमाल करने का मामला भी शामिल है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई अब 27 जनवरी को होगी, जिसमें रिचा दुबे को भी पेश होने का निर्देश दिया गया है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने ऋचा दुबे की सशर्त अंतरिम अग्रिम जमानत मंजूर कर ली। कोर्ट ने यह भी शर्त रखी है कि पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर ऋचा दुबे पुलिस अफसर के सामने उपस्थित होना होगा और वह देश छोड़कर नहीं जाएगी। उसे अपना पासपोर्ट भी एसएसपी के पास जमा कराना होगा।
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न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने ऋचा दुबे की अर्जी पर सुनवाई करते अंतरिम अग्रिम जमानत का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि यदि याची को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 50000 के निजी मुचलके व दो जमानत पर रिहा कर दिया जाए। इस मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद ऋचा दुबे ने अर्जी दाखिल कर अग्रिम जमानत की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ स्वीकार कर लिया है।
कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में रात में दबिश देने गई यूपी पुलिस टीम के आठ सदस्यों को गोली मारकर मौत की नींद सुलाने वाले सनसनीखेज मामले की जांच के बाद एसआईटी की रिपोर्ट में ऋचा दुबे के फर्जी आधार कार्ड से सिम खरीदने की बात सामने आई थी। इस आरोप पर उसके खिलाफ चौबेपुर थाने में एफआइआर दर्ज की गई थी।
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ऋचा दुबे के वकील का कहना था कि यदि समय दिया गया तो पुलिस याची को गिरफ्तार कर लेगी, क्योंकि हाईकोर्ट में शीतकालीन अवकाश हो रहा है। अलग-अलग तथ्यों को आधार बनाकर ऋचा दुबे के वकील ने अंतरिम जमानत की कोर्ट से अपील की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।