लाठी डंडा से मारकर की गयी हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनायी सख्त सजा

डीएन संवाददाता

14 जुलाई 2002 को जनपद के थाना नौतनवा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा चंडीथान में लाठी डंडा से मारकर छांगुर की हत्या कर दी गई थी। पढें डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट

जिला एवं सत्र न्यायालय, महराजगंज
जिला एवं सत्र न्यायालय, महराजगंज


महराजगंज: जनपद के कोर्ट ने 22 वर्ष पहले हुई एक हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। 

मामला जनपद के थाना नौतनवा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा चंडीथान का है।

यह रहा पूरा मामला
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार वादी रामवचन पुत्र छांगुर यादव निवासी ग्राम सभा चंडीथान, थाना नौतनवा ने थाने पर एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें शिकायतकर्ता ने पुलिस को तहरीर देकर कहा कि अनुसार 14 जुलाई 2002 को सुबह 5 बजे मेरे आम के पेड के पास ब्रहमदेव, रिंकू व रामललित गडढा खोद रहे थे।

शिकायतकर्ता के मना करने पर तीनों ने उसे एवं उसके पिता छांगुर एवं भाई रामजतन, रामदास को लाठी डंडा से जमकर पीटा। शिकायतकर्ता के पिता छांगुर को काफी चोटें आई और मेडिकल काॅलेज गोरखपुर ले जाते समय उनकी मौत हो गई।

इस पर थाना नौतनवा में मुकदमा अपराध संख्या 439/2002 के तहत केस पंजीकृत कर आरोपी ब्रहमदेव पुत्र रामललित एवं रामललित पुत्र वंशराज एवं रिंकू पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

एक नाबालिग, एक आरोपी की हो चुकी मौत  

पुलिस की विवेचना में रिंकू को नाबालिग घोषित कर दिया गया जबकि दूसरे आरोपी रामललित पुत्र वंशराज की मृत्यु हो गई है। इसके उपरांत कोर्ट ने ब्रहमदेव पर आजीवन कारावास के साथ 50 हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष का साधरण कारावास की सज़ा सुनाई है।  










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