महराजगंज: अपर मुख्य नायक मजिस्ट्रेट ने पनियरा थाने के विवेचक को किया तलब, जानिए पूरा मामला

अपर मुख्य नायक मजिस्ट्रेट ने पनियरा थाने के एक मुकदमे के विवेचक को तलब कर दिया है। जानिए डाइनामाइट न्यूज़ पर पूरी खबर

Updated : 21 December 2023, 5:57 PM IST
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महराजगंज: पनियरा थाने में दर्ज एक मुक़दमे के विवेचक को जज ने तलब कर लिया है। पनियरा थाने में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 159/2023 अंतर्गत धारा 323, 504, 506, 354 (ख), 379, 452 भारतीय दंड संहिता के मामले में वादिनी मुकदमा श्रीमती शारदा देवी द्वारा सुंदरम उर्फ आर्यन रेनू, रेशम एवं कालिका उर्फ बालिका के विरुद्ध उक्त मुकदमा कायम कराया गया था।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार इस मुक़दमे में विवेचक प्रधान यादव द्वारा दिनांक 11 जून 2023 को न्यायालय में रेनू, रेशम एवं कालिका उर्फ बालिका के विरुद्ध अंतर्गत धारा 323, 504, 506 आईपीसी  के तहत विवेचन द्वारा आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

 आरोपी अभियुक्त सुंदरम उर्फ आर्यन पुत्र गुलाब निवासी इलाहाबाद थाना पनियरा जनपद महराजगंज का नाम घटना की  संलिप्तता में नहीं पाए जाने का कथन करते हुए उसका नाम आरोप पत्र से निकाल दिया गया है।

जबकि इस मामले में विवेचक द्वारा 164 (5 क) (क) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत वादिनी श्रीमती शारदा का 164 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष वादिनी का बयान कराना जाना चाहिए था और धारा 166 (क) (ख) (ग) भारतीय दंड संहिता के तहत विवेचक द्वारा सम्यक रूप से जांच नहीं किया गया है।

इस मामले में विवेचन प्रधान यादव से स्पष्टीकरण हेतु आहुत किए जाने के बावजूद भी विवेचक द्वारा न्यायालय के समक्ष  स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। जिससे न्यायालय द्वारा विवेचक प्रधान यादव के विरुद्ध नोटिस जारी करते हुए दिनांक 22 दिसंबर 2023 को सुबह 11:00 बजे न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया गया है।

Published : 
  • 21 December 2023, 5:57 PM IST

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