आज भी जेल में ही रहेंगे आरूषि के माता-पिता

आरूषि हत्याकांड में इलाहबाद हाईकोर्ट द्वारा निर्दोष करार दिये गये तलवार दंपति को आज भी डासना जेल में ही रहना पड़ेगा। जेल प्रशासन को अभी तक हाईकोर्ट के आदेश की सर्टीफाइट कॉपी नहीं मिली है।

Updated : 13 October 2017, 3:47 PM IST
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लखनऊ: आरूषि हत्याकांड में इलाहबाद हाईकोर्ट द्वारा निर्दोष करार दिये गये तलवार दंपति का आज भी डासना जेल से बाहर आना मुश्किल है। जेल प्रशासन को इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश की सर्टीफाइट कॉपी नहीं मिलने के कारण आरूषि के माता-पिता डॉ. राजेश तलवार और नूपुर तलवार को आज भी जेल में रहना पड़ेगा।

सर्टीफाइट कॉपी के अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का एक क्लाज भी तलवार दंपति के आज बाहर नहीं आ पाने का कारण है। कोर्ट अपने आदेश में धारा 437 के तहत क्लॉज लगाया है। इस क्लॉज के मुताबिक तलवार दंपती को गाजियाबाद सीबीआई स्पेशल कोर्ट में बेल बांड भरना पड़ेगा। इस बेल बांड की सीमा अवधि छह माह होगी। इस हत्याकांड में अगर सुप्रीम कोर्ट में अपील नही की गई तो यह बेल बांड निरस्त माना जाएगा। इसके अलावा तलवार दंपति को एक-एक लाख रुपये और दो-दो जमानती भी कोर्ट में पेश करने पड़ेंगे। इन सभी प्रक्रियोओं के बाद सीबीआई के विशेष न्यायाधीश दोनों को रिहाई आदेश जारी करेंगे।

2008 में नोएडा में हुए चर्चित आरूषि हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस मर्डर केस की गुत्थी अब भी उलझी हुई है। गुरूवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में अहम फैसला सुनाते हुए तलवार दंपति को बरी कर दिया। कोर्ट ने साथ ही आरूषि के माता-पिता डॉ.  राजेश तलवार और नूपुर तलवार की उम्रकैद की सजा को भी रद्द कर दिया है।   तलवार दंपति ने सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। 26 नवंबर, 2013 को उनको सीबीआई कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

Published : 
  • 13 October 2017, 3:47 PM IST

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