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महराजगंज: जनपद के थाना सोनौली क्षेत्र अंतर्गत रोडवेज बस स्टैंड के पास पिछले वर्ष 2022 में 13 ग्राम अवैध हीरोइन बरामदगी के मामले में वीरेंद्र गोसाई को दोषी पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) पवन कुमार श्रीवास्तव ने धारा 8/22 बी एवं 8/23 बी एनडीपीएस एक्ट के तहत 1 वर्ष के सश्रम कारावास की साथ ही साथ ₹2000 के अर्थदंड से दंडित किया है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार तत्कालीन उप निरीक्षक मनीषा सिंह अपने हमराहियों के साथ दिनांक 24 दिसंबर 2022 को थाना सोनौली क्षेत्र अंतर्गत शांति व्यवस्था में बनने के लिए मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि रोडवेज बस स्टेशन के पीछे रैन बसेरा होते हुए मादक पदार्थ (हेरोइन) को लेकर एक व्यक्ति आ रहा है।
मुखबिर की सूचना पर विश्वास करने के पश्चात उप निरीक्षक अपने हमराहियों के साथ वहां गई तथा प्रतीक्षा करने पर मुखबिर के इशारे पर एक व्यक्ति को रोक गया तो वह भागने का प्रयास किया लेकिन दौड़ाकर पकड़ लिया गया। पूछने पर उसने अपना नाम वीरेंद्र गोसाई पुत्र रामचंद्र गोसाई निवासी ग्राम सिमरन थाना डोलिहवा जिला कपिलवस्तु राज्य नेपाल बताया।
तलाशी के दौरान उसके पास से 13 ग्राम अवैध हीरोइन बरामद किया गया। मौके पर आम जनता का कोई भी व्यक्ति गवाही देने को तैयार नहीं हुआ। अभियुक्त को कारण बताकर हिरासत में लिया गया। जिस पर मुकदमा अपराध संख्या 205/2022 थाना सोनौली में दर्ज किया गया। इसी दौरान आरोपी अभियुक्त वीरेंद्र गोसाई ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। जुर्म स्वीकार के आधार पर न्यायालय द्वारा उक्त को एक वर्ष की सजा सुनाई गई है।
Published : 9 December 2023, 6:43 PM IST
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