7 साल की मासूम बालिका से दुष्कर्म करना पड़ा महंगा, अभियुक्त को मिली ये कठोर सजा
महराजगंज जिले के थाना नौतनवा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा रामनगर करमहवा में 3 वर्ष पूर्व हुए 7 वर्षीय अबोध बालिका के साथ बलात्कार के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पढें डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट
महराजगंजः जनपद में 3 वर्ष पूर्व हुए एक बलात्कार के मामले में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है।
इस प्रकरण में आज अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश द्वितीय ने धारा 6 लैंगिक अपराध अधिनियम के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
आरोपी 40 वर्षीय शमशाद उर्फ़ पप्पू पर कारावास के अतिरिक्त पांच हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया है। मामला थाना नौतनवा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा रामनगर करमहवा का है।
यह रहा पूरा मामला
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार शिकायतकर्ता शाहजहां पत्नी इम्तियाज निवासी ग्रामसभा रामनगर करमहआ, थाना नौतनवा महराजगंज ने 17 मार्च 2021 की शाम थाने पर तहरीर दी। तहरीर में शिकायतकर्ता द्वारा कहा गया कि शाम को मेरी सात वर्षीय अबोध बच्ची मस्जिद की तरफ दूध लेने गई थी जिसे गांव का शमशाद उर्फ पप्पू पुत्र मसऊद उसे बहला फुसलाकर गेंहू के खेत में ले गया और जबरन बलात्कार किया।
यह भी पढ़ें |
आठ वर्ष बाद आया कोर्ट का बड़ा फैसला, अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास, अर्थदंड भी लगा
शिकायतकर्ता की तहरीर पर नौतनवा पुलिस ने अपराध संख्या 62/2021 अंतर्गत धारा 376 आईपीसी एवं 5/6 पोक्सो अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। न्याय न मिलने पर वादिनी ने न्यायालय की शरण ली थी। जिस पर आज अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश द्वितीय ने धारा 6 लैंगिक अपराध अधिनियम के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।