1993 मुंबई ब्लास्ट केस में अबू सलेम समेत अभी तक 6 दोषी करार
12 मार्च, 1993 को मुंबई में हुए बम धमाकों के मामले में शुक्रवार को विशेष टाडा कोर्ट ने मुस्तफा दोसा, उसके भाई मोहम्मद दोसा और ताहिर मर्चेंट दोषी करार दिया है।
मुंबई: 12 मार्च, 1993 को मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में शुक्रवार को विशेष टाडा अदालत अपना फैसला सुनाया है। अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने मुस्तफा दोसा, उसके भाई मोहम्मद दोसा और ताहिर मर्चेंट,फिरोज अब्दुल रशीद, करीमुल्ला शेख और अबू सलेम को दोषी करार दिया है। 2005 में शुरू हुए इस ट्रायल में करीब 12 साल बाद आज कोर्ट अपना अहम फैसला सुनाया। 12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए 13 सीरियल बम धमाकों ने देश को हिलाकर रख दिया था।
जानिए क्या है पूरा मामला
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12 मार्च, 1993 को मुंबई में एक के बाद एक 12 बम धमाके हुए थे। बम धमाके में 257 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। बताया जाता है कि धमाकों में 27 करोड़ रुपये संपत्ति नष्ट हुई थी। इस मामले में 129 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया था। साल 2007 में टाडा कोर्ट ने 100 लोगों को सजा सुनाई। इसी मामले में याकूब मेमन को 2015 में फांसी हुई थी। ब्लास्ट से जुड़े एक अन्य मामले में ही फिल्म अभिनेता संजय दत्त अवैध हथियार रखने के दोषी पाए गए और उन्हें टाडा कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई थी। वहीं ब्लास्ट का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम 1995 से फरार है।
फैसले पर क्या कहा पीड़ितो ने
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1993 ब्लास्ट के पीड़ित कीर्ति अजमेरा ने कहा कि देर से न्याय मिलना, न मिलने के बराबर है। हमें अब तक बहुत परेशानी हुई है।