Uttar Pradesh: यूपी के पूर्व सांसद और उनके पुत्र समेत 10 लोगों को कोर्ट ने सुनाई ये सजा, जानिये पूरा मामला

डीएन ब्यूरो

वर्ष 2017 में चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन कर, पुलिस की अनुमति लिए बिना जुलूस निकालने के मामले में पूर्व सांसद रामबक्श वर्मा और उनके बेटे आलोक वर्मा सहित 10 लोगों को एक एक साल की सजा सुनाई गई है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

प्रतीकात्मक चित्र
प्रतीकात्मक चित्र


कन्नौज: वर्ष 2017 में चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन कर, पुलिस की अनुमति लिए बिना जुलूस निकालने के मामले में पूर्व सांसद रामबक्श वर्मा और उनके बेटे आलोक वर्मा सहित 10 लोगों को एक एक साल की सजा सुनाई गई है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धर्मवीर सिंह ने बृहस्पतिवार को अपने फैसले में सभी दोषियों पर तीन तीन हजार का जुर्माना भी लगाया है।

रामबख्श वर्मा भाजपा से 1994 से 2006 तक लगातार दो बार राज्यसभा सदस्य रहे हैं।

यह भी पढ़ें | Crime in UP: कन्नौज में नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने सुनाई ये कठोर सजा

पूर्व में उन्होंने 1977 में जनता पार्टी के टिकट से और 1989 में जनता दल के टिकट पर उमर्दा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की थी।

आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर तिर्वा कोतवाली के तत्कालीन उप निरीक्षक विनोद यादव ने 25 जनवरी 2017 को वर्मा तथा अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

जुलूस के दौरान वर्मा के समर्थकों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई थी।

यह भी पढ़ें | रामपुर की अदालत में पेश हुईं फिल्म अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयाप्रदा, जानिये क्या है मामला

फिलहाल वर्मा समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं।










संबंधित समाचार