
राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस (Source: Pinterest)
Sultanpur: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। परिवादी पक्ष की अंतिम बहस पूरी हो गई, जबकि राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता ने बहस शुरू की, लेकिन कार्यवाही पूरी नहीं हो सकी। अदालत ने बचाव पक्ष की शेष बहस के लिए 7 अक्टूबर की तारीख तय की है।
सुलतानपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत में भाजपा नेता विजय मिश्र की ओर से अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने मंगलवार को अपनी अंतिम बहस पूरी की। इसके बाद राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ल ने अपना पक्ष रखना शुरू किया, लेकिन उनकी बहस पूरी नहीं हो सकी।
सुल्तानपुर में संजय निषाद का बड़ा ऐलान: बीजेपी हारी हुई 16 सीटें हमें दे, जीत कर दिखाएंगे
विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने बचाव पक्ष की शेष बहस के लिए बुधवार, 7 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है। यानी मामले में अभी अदालत की ओर से अंतिम निर्णय नहीं हुआ है और बहस की प्रक्रिया जारी है।
यह मामला वर्ष 2018 में बेंगलुरु में चुनाव प्रचार के दौरान तत्कालीन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है। भाजपा नेता विजय मिश्र ने 4 अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दाखिल किया था। अदालत ने नवंबर 2023 में राहुल गांधी को मुकदमे का सामना करने के लिए तलब किया था।
मामले में परिवादी पक्ष की ओर से राहुल गांधी की आवाज के नमूने की जांच और कथित टिप्पणी से मिलान कराने की मांग भी की गई थी। ट्रायल कोर्ट ने इस आवेदन को खारिज कर दिया था। इसके बाद सेशन कोर्ट और फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी इस संबंध में चुनौती दी गई, लेकिन राहत नहीं मिली।
मंगलवार की सुनवाई के बाद अब सभी की नजर 7 अक्टूबर की कार्यवाही पर है। बचाव पक्ष की शेष बहस पूरी होने के बाद ही मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया बढ़ेगी। फिलहाल अदालत के समक्ष अंतिम बहस का चरण जारी है।
Location : Sultanpur
Published : 7 October 2026, 2:09 PM IST
Topics : Amit Shah Comment Case Congress News defamation case Rahul Gandhi defamation case sultanpur news