राहुल गांधी की आय से अधिक संपत्ति याचिका पर हाईकोर्ट सख्त… CBI, ED मांगा जवाब

लखनऊ खंडपीठ ने राहुल गांधी से जुड़े आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई, ईडी और एसएफआईओ समेत कई केंद्रीय एजेंसियों से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सभी पक्षों को 8 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

Post Published By: Suresh Prajapati
Updated : 14 May 2026, 8:46 PM IST

Prayagraj: लखनऊ खंडपीठ ने राहुल गांधी से जुड़े आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई, ईडी और एसएफआईओ समेत कई केंद्रीय एजेंसियों से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सभी पक्षों को 8 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और अगली सुनवाई की तारीख 20 जुलाई तय की गई है।

लखनऊ खंडपीठ में हुई अहम सुनवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने याचिकाकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश दिया है। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति जफीर अहमद की खंडपीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार की कई एजेंसियों से विस्तृत जवाब मांगा है।

CBI, ED और SFIO से मांगा जवाब

कोर्ट ने सीबीआई, ईडी और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) सहित संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें।

सुनवाई के दौरान सीबीआई ने बताया कि शिकायत प्राप्त हो चुकी है और जांच से जुड़ा जवाब अगली सुनवाई में दाखिल किया जाएगा। वहीं ईडी ने भी कहा कि आरोपों की जांच जारी है और प्रगति रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत की जाएगी।

केंद्र सरकार के विभाग भी बने पक्षकार

याचिकाकर्ता ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT), वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय को भी पक्षकार बनाने का अनुरोध किया था, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है।

अब इन सभी विभागों को भी मामले में अपना पक्ष रखना होगा।

20 जुलाई को अगली सुनवाई

कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को 8 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का समय दिया है और अगली सुनवाई के लिए 20 जुलाई की तारीख तय की है।

अब इस हाई-प्रोफाइल मामले में सभी एजेंसियों की रिपोर्ट पर अदालत की अगली कार्रवाई निर्भर करेगी।

Location :  Prayagraj

Published :  14 May 2026, 8:46 PM IST