कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से दोहरा झटका, ट्रांजिट बेल बढ़ाने से इनकार; असम जानें को कहा

सुप्रीम कोर्ट में सीएम सीएम हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां पासपोर्ट विवाद में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की याचिका पर सुनवाई के दौरान ट्रांजिट बेल बढ़ाने से इनकार कर दिया गया। कोर्ट ने उन्हें गुवाहटी हाई कोर्ट जाने को कहा।

Post Published By: Rohit Goyal
Updated : 17 April 2026, 1:01 PM IST

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट में सीएम सीएम हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां पासपोर्ट विवाद में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की याचिका पर सुनवाई के दौरान ट्रांजिट बेल बढ़ाने से इनकार कर दिया गया। कोर्ट ने उन्हें गुवाहटी हाई कोर्ट जाने को कहा।

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांजिट अग्रिम जमानत पर रोक हटाने की मांग वाली उनकी याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को असम जाकर बेल लेने को कहा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट से ट्रांजिट अग्रिम जमानत मंगलवार तक बढ़ाने की मांग की थी।

पवन खेड़ा ने मांग की थी कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने उन्हें जो ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी थी, उसपर लगाए गए रोक को मंगलवार तक के लिए हटा ले, ताकि वे सोमवार तक असम हाई कोर्ट पहुंच सकें।

सुनवाई के दौरान कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने जोरदार दलीलें पेश कीं, जबकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का कड़ा विरोध किया।

Location :  New Delhi

Published :  17 April 2026, 1:01 PM IST