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अगर कंपनी नोटिस का जवाब नहीं देती या साफ मना कर देती है, तो जिला श्रम आयुक्त (District Labour Commissioner) को लिखित शिकायत दें। आमतौर पर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर इस शिकायत की सुनवाई करता है और दोनों पक्षों को बातचीत के लिए बुलाता है।
Published : 23 November 2025, 4:50 PM IST