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New Rules from 1st July 2025: रेल किराया, पैन कार्ड और जेब पर तगड़ा असर, 1 जुलाई से होने जा रहे कई बड़े बदलाव; जानिए पूरी लिस्ट

देश में 1 जुलाई 2025 से कई अहम नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिनका सीधा असर आम जनता की जेब, यात्रा और वित्तीय गतिविधियों पर पड़ेगा।
Post Published By: Poonam Rajput
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New Rules from 1st July 2025: रेल किराया, पैन कार्ड और जेब पर तगड़ा असर, 1 जुलाई से होने जा रहे कई बड़े बदलाव; जानिए पूरी लिस्ट

नई दिल्ली: देश में 1 जुलाई 2025 से कई अहम नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिनका सीधा असर आम जनता की जेब, यात्रा और वित्तीय गतिविधियों पर पड़ेगा। इन बदलावों में रेलवे टिकट किराया, पैन कार्ड आवेदन प्रक्रिया, बैंकिंग शुल्क, ऑनलाइन गेमिंग ट्रांजैक्शन, पुराने वाहनों पर रोक, जीएसटी रिटर्न दाखिला प्रक्रिया और तत्काल टिकट बुकिंग से जुड़े नियम शामिल हैं।

रेलवे टिकट किराया होगा महंगा

रेल मंत्रालय 1 जुलाई से मेल व एक्सप्रेस ट्रेनों के एसी और नॉन-एसी कोच का किराया बढ़ाने जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, नॉन-एसी (जैसे स्लीपर व सेकंड सीटिंग) में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी श्रेणियों में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की जाएगी।
500 किमी तक यात्रा करने वालों को राहत मिलेगी, जबकि इससे अधिक दूरी तय करने वाले यात्रियों को प्रति किमी आधा पैसा अतिरिक्त देना होगा।

तत्काल टिकट बुकिंग पर सख्ती

आईआरसीटीसी ने तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार कार्ड लिंकिंग और OTP आधारित वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। यह OTP आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ही भेजा जाएगा। इसके अलावा, रेलवे एजेंट टिकट विंडो खुलने के पहले 30 मिनट तक तत्काल टिकट बुक नहीं कर सकेंगे।

पैन कार्ड के लिए आधार अनिवार्य

केंद्र सरकार ने नए पैन कार्ड के आवेदन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। यह नियम 1 जुलाई से लागू होगा। वहीं जिनके पास पहले से पैन और आधार है, उन्हें दोनों को लिंक करना आवश्यक होगा। लिंकिंग की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तय की गई है।

क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान का नया सिस्टम

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आदेशानुसार, अब सभी क्रेडिट कार्ड बिलों का भुगतान भारत बिल पेमेंट सिस्टम (BBPS) के माध्यम से किया जाएगा। इससे BillDesk, PhonePe, Cred जैसे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पर असर पड़ेगा। फिलहाल BBPS से केवल 8 बैंक जुड़े हैं।

बैंकिंग शुल्क और ट्रांजैक्शन बदलाव

पुराने वाहनों पर फ्यूल बैन

दिल्ली NCR में 1 जुलाई से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। यह आदेश वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा जारी किया गया है, ताकि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके।

जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के नियम बदलेंगे

GST नेटवर्क (GSTN) ने GSTR-3B फॉर्म को लेकर बड़ा बदलाव किया है। 1 जुलाई से यह फॉर्म नॉन-एडिटेबल होगा। इसमें डेटा अब GSTR-1 और GSTR-1A से स्वतः भरकर आएगा, जिसे करदाता खुद संशोधित नहीं कर पाएंगे। देरी या गलती पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार के ये बदलाव करदाताओं, यात्रियों और उपभोक्ताओं के लिए बड़ी तैयारी का संकेत हैं। नागरिकों से अपील की गई है कि वे समय रहते इन बदलावों को समझें और आवश्यक दस्तावेज़ों की जांच पूरी करें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।

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