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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को अगली सुनवाई तक सज़ा वाली कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा दी जाती है।
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत
Allahabad: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को अगली सुनवाई तक सज़ा वाली कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा दी जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, राहत मांगने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने अधिकारियों को शंकराचार्य के खिलाफ तुरंत कोई कार्रवाई न करने का निर्देश दिया।
दरअसल, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को यौन उत्पीड़न के एक मामले में यह राहत मिली थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और उन्हें तुरंत राहत दे दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 21 फरवरी को अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी के खिलाफ एक नाबालिग समेत दो लोगों के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न के आरोप में FIR दर्ज की गई थी।
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