गुरुग्राम दुष्कर्म केस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, हरियाणा पुलिस को लगाई फटकार; जानिये पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में तीन साल की बच्ची के दुष्कर्म से जुड़े एक मामले में दिखाए गए असंवेदनशील रवैये पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। हरियाणा पुलिस और उसकी बाल कल्याण समिति को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की।

Post Published By: Nidhi Kushwaha
Updated : 25 March 2026, 4:17 PM IST

Gurugram: सुप्रीम कोर्ट ने तीन साल की बच्ची के रेप के संबंध में POCSO एक्ट के तहत दर्ज FIR में आरोपों को कमजोर करने के मामले का स्वतः संज्ञान (अपनी पहल पर) लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए तीन सदस्यों वाली एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया है, जिसमें हरियाणा कैडर के IPS अधिकारी शामिल हैं।

कोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया है कि वह जल्द से जल्द SIT के गठन के संबंध में एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करे और गुरुग्राम पुलिस को भी निर्देश दिया है कि वह जांच से संबंधित सभी दस्तावेज गुरुवार तक SIT को सौंप दे।

बाल कल्याण समिति को कारण बताओ नोटिस जारी

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम पुलिस के उन अधिकारियों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं, जिन पर इस मामले की जांच में लापरवाही बरतने का आरोप है। इन नोटिसों में, कोर्ट ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम बाल कल्याण समिति के सदस्यों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं और उनसे जवाब मांगा है।

बाल कल्याण समिति के सदस्यों से पूछा गया है कि उन्हें उनके पदों से क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम के जिला न्यायाधीश को निर्देश दिया है कि वे इस मामले की सुनवाई POCSO कोर्ट के भीतर किसी वरिष्ठ महिला न्यायिक अधिकारी को सौंपें।

पुलिस कमिश्नर और जांच अधिकारी को लगाई फटकार 

पीड़िता को बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाए जाने पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, "पुलिस पीड़िता के घर क्यों नहीं जा सकती थी? क्या वे राजा हैं?" कोर्ट ने पुलिस के इस रवैये को शर्मनाक और असंवेदनशील दोनों बताया। पूरी पुलिस फोर्स पुलिस कमिश्नर से लेकर सब-इंस्पेक्टर तक सामूहिक रूप से यह साबित करने की कोशिश करती दिखी कि पीड़िता के पास कोई सबूत नहीं है और साथ ही पीड़िता के परिवार वालों को औपचारिक शिकायत दर्ज कराने से रोकने की भी कोशिश कर रही थी।

कोर्ट ने जोर देकर कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि POCSO एक्ट की धारा 6 के तहत सजा पाने लायक अपराध वाकई हुआ था। 23 मार्च को भी, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर और जांच अधिकारी को फटकार लगाई थी।

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इससे पहले, 23 मार्च को भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर पुलिस को फटकारा था। 23 मार्च को, कोर्ट ने हरियाणा के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP) को नोटिस जारी किया और गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर साथ ही मामले की जांच कर रहे अधिकारी को निर्देश दिया कि वे 25 मार्च को सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ कोर्ट के सामने पेश हों।

भारत के मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने बच्चे के माता-पिता द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किए। इस याचिका में मामले की CBI जांच की मांग की गई है और हरियाणा पुलिस द्वारा की गई जांच पर सवाल उठाए गए हैं।

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गौरतलब है कि गुरुग्राम में, कथित तौर पर एक तीन साल की बच्ची का लगभग दो महीने तक उसके घर पर काम करने वाले दो घरेलू सहायकों और उनके पुरुष साथियों द्वारा यौन शोषण किया गया। बच्चे के माता-पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने POCSO एक्ट और BNS एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।

Location : 
  • Gurugram

Published : 
  • 25 March 2026, 4:17 PM IST