दिल्ली-पुणे इंडिगो फ्लाइट में टला बड़ा हादसा, यात्री ने इमरजेंसी गेट से की छेड़छाड़

दिल्ली से पुणे जा रही इंडिगो की एक उड़ान में सवार एक यात्री ने उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद कथित तौर पर इमरजेंसी दरवाजे के लीवर का कवर खोलने की कोशिश की। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर गोविंद पवार ने कहा कि इमरजेंसी दरवाजे के मैकेनिज्म के साथ छेड़छाड़ करने से विमान में सवार अन्य यात्रियों की जान और सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।

Post Published By: Prashant Sharma
Updated : 3 November 2026, 7:51 PM IST

New delhi: दिल्ली से पुणे जा रही इंडिगो फ्लाइट में सवार एक यात्री ने उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद कथित तौर पर इमरजेंसी दरवाजे के लीवर का कवर खोलने की कोशिश की, जिससे विमान में अलार्म बजने लगा। इस घटना के बाद, विमान के एक क्रू मेंबर ने यात्री के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी की पहचान पुणे जिले के सासवड निवासी 33 वर्षीय गौरव सत्येंद्र रौतेला के रूप में हुई है। वह इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E6884 से यात्रा कर रहा था और इमरजेंसी एग्जिट के बगल वाली सीट, 19D पर बैठा था।

दिल्ली से पुणे जा रही इंडिगो विमान
(img-dynamite news)

उत्सुकतावश लीवर कवर को खोलने की कोशिश

एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर गोविंद पवार ने समाचार एजेंसी आईएएनएस को बताया कि शुरुआती पूछताछ में यात्री ने दावा किया कि उसने केवल उत्सुकतावश लीवर कवर को खोलने की कोशिश की थी, और उसे नहीं पता था कि यह इमरजेंसी दरवाजे से जुड़ा हुआ है। जैसे ही उसने कवर को छुआ, विमान के अंदर अलार्म बजने लगा, जिससे विमान का क्रू सतर्क हो गया।

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अलार्म सिस्टम विमान के सुरक्षा प्रोटोकॉल का हिस्सा

सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर गोविंद पवार ने कहा कि इमरजेंसी दरवाजे के मैकेनिज्म के साथ छेड़छाड़ करने से विमान में सवार अन्य यात्रियों की जान और सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने आगे बताया कि अलार्म सिस्टम विमान के सुरक्षा प्रोटोकॉल का हिस्सा है और इसे ऐसी स्थितियों में क्रू को सतर्क करने के लिए ही डिजाइन किया गया है।

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यह घटना सोमवार को रात करीब 12:45 बजे हुई, जब विमान दिल्ली से उड़ान भर चुका था। विमान रात करीब 2 बजे पुणे में उतरा। इस घटना के बाद, इंडिगो के क्रू मेंबर ओंकार विनोद कुलकर्णी ने यात्री के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पवार ने यह भी बताया कि 2024 में भी ऐसी ही एक घटना हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था। पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 35(3) के तहत रौतेला को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा, उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 125 और एयरक्राफ्ट एक्ट की धारा 25 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में आगे की जांच चल रही है।

Location :  New Delhi

Published :  3 November 2026, 7:51 PM IST