
दिल्ली में बढ़ेंगे बिजली बिल (Img: Freepik)
New Delhi: राजधानी दिल्ली के विद्युत नियामक आयोग (DERC) ने बिजली वितरण कंपनियों को मई 2026 के लिए तय किए गए 10 प्रतिशत की सीमा से अधिक फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्तटमेंट सरचार्ज यानी FPPAS वसूलने की छूट दे दी है।
बता दें कि 10 जुलाई को जारी किए गए आदेश के बाद अब उपभोक्ताओं के बिजली बिल में और बढ़ोतरी की जाएगी। आयोग द्वारा बीआरपीएल, बीवाईपीएल और टीपीडीडीएल के आवेदन पर यह राहत दी गई है।
तीनों डिस्कॉम ने कहा था कि मई 2026 में बिजली खरीद की वास्तविक लागत 30 सितंबर 2021 के टैरिफ आदेश माने गए आधार लागत से काफी ज्यादा बढ़ गई है।
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डीईआरसी की मानें तो, मई 2026 के लिए वास्तविक एफपीपीएएस बीआरपीएल में 25.07 प्रतिशत, बीवाईपीएल में 19.91 प्रतिशत और टीपीडीडीएल में 12.21 प्रतिशत बनता है। लेकिन नियम 134(डी) के तहत एक बिलिंग चक्र में अधिकतम 10 प्रतिशत ही वसूला जा सकता है।
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नियम 172 के तहत छूट देते हुए आयोग द्वारा अतिरिक्त वसूली की अनुमति दी गई है।
बीआरपीएल: 10% + 7.94% = कुल 17.94%
बीवाईपीएल: 10% + 7.43% = कुल 17.43%
टीपीडीएल : 10% + 2.21% = कुल 12.21%
Location : New Delhi
Published : 14 July 2026, 12:16 PM IST