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जेल से बाहर आएंगे इमरान खान: सुप्रीम कोर्ट ने दी आठ मामलों में जमानत, जानें किस मामले में गए थे अंदर

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और PTI प्रमुख इमरान खान को 9 मई 2023 की हिंसा से जुड़े आठ मामलों में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि, अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में सजा के चलते उनकी रिहाई फिलहाल संभव नहीं है। PTI ने कोर्ट के फैसले को इमरान की जीत बताया है।
Post Published By: Mayank Tawer
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जेल से बाहर आएंगे इमरान खान: सुप्रीम कोर्ट ने दी आठ मामलों में जमानत, जानें किस मामले में गए थे अंदर

New Delhi: पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पार्टी के प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को नौ मई 2023 को भड़की हिंसा से जुड़े आठ मामलों में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। इस फैसले के बाद इमरान खान के समर्थकों और पार्टी नेताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया है। PTI ने इस फैसले को इमरान खान की “बड़ी जीत” बताया है।

क्या था 9 मई की हिंसा का मामला?

9 मई 2023 को इमरान खान को इस्लामाबाद में कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद देशभर में PTI समर्थकों ने उग्र प्रदर्शन किया, जिसमें कई सरकारी इमारतों, सैन्य प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। इस हिंसा में शामिल होने के आरोप में इमरान खान सहित पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए इमरान खान को आठ मामलों में जमानत देने का फैसला सुनाया। पीठ की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश आफरीदी ने की, जबकि उनके साथ जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस मियांगुल औरंगजेब भी शामिल थे। इमरान खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान सफदर ने पैरवी की, वहीं पंजाब सरकार की ओर से विशेष अभियोजक जुल्फिकार नकवी ने दलीलें दीं।

जमानत पर खुशी, लेकिन रिहाई अब भी दूर

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर PTI के अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता जुल्फिकार बुखारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर पोस्ट करते हुए कहा, “अब इमरान खान को रिहा होने के लिए सिर्फ एक और मामले में जमानत की जरूरत है।” उन्होंने बताया कि अल-कादिर ट्रस्ट मामले में सजा पाए होने के कारण, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बावजूद इमरान खान की रिहाई संभव नहीं है।

जमानत की लंबी कानूनी लड़ाई

इमरान खान ने नौ मई की हिंसा से जुड़े मामलों में पहले लाहौर की आतंकवाद-रोधी अदालत में जमानत की अर्जी दी थी, जिसे नवंबर 2024 में खारिज कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने लाहौर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन 24 जून 2025 को वहां से भी उनकी याचिका खारिज हो गई। अंततः सुप्रीम कोर्ट में अपील करने पर उन्हें राहत मिली।

कई मामलों में अब भी फंसे हैं इमरान खान

अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के बाद इमरान खान के खिलाफ दर्जनों केस दर्ज किए गए हैं। वह अगस्त 2023 से जेल में हैं और फिलहाल रावलपिंडी की अडियाला जेल में 19 करोड़ पाउंड के अल-कादिर भ्रष्टाचार मामले में सजा काट रहे हैं। इस मामले में अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया है और जब तक इस मामले में उन्हें जमानत या बरी नहीं किया जाता, उनकी रिहाई संभव नहीं है।

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