
सुलतानपुर पॉक्सो कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला (Img: Dynamite News)
Amethi: अमेठी में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सुलतानपुर की विशेष पास्को अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है।अदालत ने सुरजीत निषाद को दोषी मानते हुए बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने विभिन्न धाराओं में सजा के साथ कुल 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। यह फैसला उत्तर प्रदेश पुलिस के अप्रेशन कनविक्शन और मिशन शक्ति अभियान के तहत अमेठी पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद आया है।
पुलिस अधीक्षक अमेठी सरवणन टी ने बताया शनिवार को बताया कि अपराधियों के विरुद्ध न्यायालय में चल रहे अभियोगों मे ऑपरेशन कनविक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत चिह्नित अभियोग में अभियोजन अधिकार एवं मानीटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय सुलतानपुर में मु0अ0सं0 198/2025 धारा 333/65(2)/115(2)/351(3) बीएनएस व 5(3)/6 पॉक्सो एक्ट थाना मुसाफिरखाना अमेठी के अभियोग में अभियुक्त सुरजीत निषाद पुत्र रामरूप निषाद निवासी कैलाशपुर मजरे चंदीपुर थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी को दोष सिद्ध कराने में सफलता प्राप्त हुई।
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न्यायालय एएसजे-12/पॉक्सो कोर्ट सुलतानपुर द्वारा अभियुक्त को धारा 333 बीएनएस में 03 वर्ष कठोर कारावास व 5000 रू0 अर्थदण्ड व धारा 115(2) बीएनएस में 01 वर्ष कठोर कारावास, धारा 351(3) बीएनएस में 02 वर्ष कठोर कारावास व धारा 4(2) पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास व 20,000 रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई गयी।
अभियोग मे वादिनी मुकदमा की तहरीरी सूचना के आधार पर अभियुक्त द्वारा वादिनी की नाबालिक पुत्री के साथ घर में अकेला पाकर उसके साथ छेड़छाड़ करना व धमकी देने एवं दुष्कर्म करने पर 20 जुलाई 2025 को थाना मुसाफिरखाना पर मु0अ0सं0 198/2025 धारा 333/65(2)/115(2)/351(3) बीएनएस व 5(3)/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था।
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विवेचक प्रभारी निरीक्षक विवेक कुमार सिंह द्वारा विवेचना की गयी। विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरांत, आरोप पत्र संख्या ए माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।
Location : Amethi
Published : 26 September 2026, 3:34 PM IST