
हत्या के आरोपी राजेन्द्र सोनकर पर रासुका (IMG: Dynamite News)
Mirzapur: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के कोतवाली कटरा क्षेत्र के निवासी और हत्या के मामले में जेल में बंद आरोपी राजेन्द्र सोनकर पर जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका/NSA) के तहत कार्रवाई की है। प्रशासन का कहना है कि आरोपी की संभावित रिहाई से कानून-व्यवस्था और लोकशांति प्रभावित हो सकती है। इसी आधार पर जमानत प्रक्रिया के दौरान उसके खिलाफ रासुका लागू किया गया है।
मिर्जापुर पुलिस के अनुसार थाना कोतवाली कटरा में दर्ज मुकदमा संख्या 97/2026 में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), सीएलए एक्ट और आयुध अधिनियम की गंभीर धाराओं के तहत आरोपी राजेन्द्र सोनकर जेल में बंद है। आरोपी ने अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी। इसके बाद पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3(2) के तहत निरोधात्मक कार्रवाई की संस्तुति की।
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पुलिस की संस्तुति पर विचार करने के बाद जिला मजिस्ट्रेट मिर्जापुर ने 4 अगस्त 2026 को आरोपी के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) लागू करने का आदेश जारी किया। मामले में आगे की विधिक प्रक्रिया जारी है।
पुलिस के अनुसार राजेन्द्र सोनकर के खिलाफ वर्ष 2005 से 2026 के बीच हत्या, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, बलवा, धमकी और अन्य गंभीर अपराधों से जुड़े कुल आठ मुकदमे दर्ज हैं। प्रशासन का मानना है कि ऐसे आपराधिक इतिहास को देखते हुए आरोपी की रिहाई सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा बन सकती है।
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) का उपयोग उन मामलों में किया जाता है, जहां प्रशासन को आशंका हो कि किसी व्यक्ति की गतिविधियां लोक व्यवस्था या सार्वजनिक सुरक्षा को प्रभावित कर सकती हैं। इसी आधार पर आरोपी के खिलाफ यह निरोधात्मक कार्रवाई की गई है।
Location : Mirzapur
Published : 6 August 2026, 11:32 AM IST