बस थोड़ी देर में होगा फैसला! 126 पेशियों और 22 गवाह, परिवार ने मांगी फांसी की सजा

मेरठ के चर्चित नीले ड्रम हत्याकांड में आज फैसले की घड़ी है। 13 महीने चली सुनवाई, 126 पेशियां और 22 गवाहों के बाद जिला अदालत अब आरोपी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को लेकर अपना फैसला सुनाएगी।

Post Published By: Nidhi Kushwaha
Updated : 30 September 2026, 2:17 PM IST

Meerut: उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में बुधवार, 30 सितंबर को मेरठ की जिला अदालत फैसला सुनाने जा रही है। करीब 13 महीने से चल रही न्यायिक प्रक्रिया में 126 पेशियां हुईं और अभियोजन पक्ष ने 22 गवाहों के बयान अदालत के सामने रखे। अब सबकी नजरें जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत पर टिकी हैं।

इस मामले में सौरभ राजपूत की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला आरोपी हैं। अभियोजन पक्ष ने दोनों के लिए मृत्युदंड की मांग की है, जबकि बचाव पक्ष ने आरोपों से इनकार करते हुए राहत की मांग की है। अदालत के सामने अब सबसे पहले यह सवाल होगा कि अभियोजन द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर दोनों पर लगाए गए आरोप साबित होते हैं या नहीं।

ये भी पढ़ें- देवरिया में दर्दनाक हादसा: खेलते-खेलते कुएं में गिरी 8 साल की मासूम सुहानी, घंटों चला रेस्क्यू ऑपरेशन

126 तारीखें, 22 गवाह और लंबी सुनवाई

मामले की सुनवाई लंबे समय तक चली। अभियोजन ने अदालत में परिवार के सदस्यों समेत कई गवाह पेश किए। रिपोर्टों के अनुसार ड्रम, चाकू, दवाइयों, सीमेंट और रेत जैसी चीजों की खरीद से जुड़े लोगों की गवाही भी कराई गई। अभियोजन ने इन परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को मामले की कड़ी के तौर पर अदालत के सामने रखा।

वहीं बचाव पक्ष की ओर से यह दलील रखी गई कि हत्या का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। बचाव पक्ष ने आरोपियों को मामले में राहत देने की मांग की है। इस तरह अदालत के सामने अभियोजन और बचाव, दोनों पक्षों की दलीलें और साक्ष्य मौजूद हैं।

ये भी पढ़ें- Meerut Saurabh Murder Case: फांसी मिलेगी या उम्रकैद? मुस्कान-साहिल को लेकर आज होगा बड़ा फैसला

पीड़ित परिवार ने की कड़ी सजा की मांग

सौरभ के परिवार ने आरोपियों के लिए फांसी की मांग की है। परिवार का कहना है कि उनके बेटे की हत्या के मामले में उन्हें कड़ी सजा चाहिए। सौरभ के भाई ने भी अदालत से मृत्युदंड की मांग किए जाने की बात कही है। हालांकि अंतिम फैसला अदालत को साक्ष्यों और कानून के आधार पर करना है।

Location :  Meerut

Published :  30 September 2026, 2:17 PM IST