सोने की सिकड़ी के लिए विवाहिता को किया प्रताड़ित, गला घोंटकर हत्या का आरोप; सास-ससुर दोषी करार

पश्चिमी चंपारण के बगहा पुलिस जिले में विवाहिता की दहेज हत्या के मामले में अदालत ने सास और ससुर को दोषी करार दिया है। अभियोजन ने छह गवाह और दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए थे। अब 9 अक्टूबर 2026 को दोनों दोषियों की सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी।

Post Published By: Subhash Raturi
Updated : 5 October 2026, 6:36 PM IST

West Champaran News: पश्चिमी चंपारण (West Champaran) के बगहा पुलिस जिला अंतर्गत नौरंगिया थाना क्षेत्र के जरलहिया पचरूखा गांव में विवाहिता की मौत से जुड़े दहेज हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेन्द्र मिश्रा की अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद मृतका की सास फगनी देवी और ससुर भुट्टी राय को दोषी करार दिया है। दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 80(2), 103(1) और 3(5) के तहत दोष सिद्ध हुआ है। अब अदालत 9 अक्टूबर 2026 को सजा के बिंदु पर सुनवाई करेगी। इसी सुनवाई में तय होगा कि दोनों दोषियों को कितनी सजा दी जाएगी।

छह गवाहों की हुई गवाही

मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने कुल छह गवाहों को पेश किया। लोक अभियोजक जितेन्द्र भारती के मुताबिक, गवाहों की गवाही के अलावा मामले से जुड़े जरूरी दस्तावेज और अन्य साक्ष्य भी न्यायालय के समक्ष रखे गए। वहीं, बचाव पक्ष की ओर से न तो कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया गया और न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किया गया। अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए गवाहों के बयान, उपलब्ध दस्तावेज और अन्य साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद फगनी देवी और भुट्टी राय को आरोपों में दोषी माना।

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सोने की सिकड़ी को लेकर प्रताड़ना का आरोप

अभियोजन के अनुसार, बगहा थाना क्षेत्र के पिपरडाढ़ी गांव निवासी राजू राय ने 1 अक्टूबर 2025 को नौरंगिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में उन्होंने अपनी बहन विनिता देवी की शादी और उसके बाद ससुराल में कथित प्रताड़ना से जुड़ी जानकारी पुलिस को दी थी। बताया गया कि विनिता देवी की शादी करीब दो वर्ष पहले जरलहिया पचरूखा गांव निवासी मुन्ना राय के साथ हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी। परिजनों के अनुसार, शादी के समय अपनी क्षमता के मुताबिक फर्नीचर, आभूषण, दो लाख रुपये नकद और मोटरसाइकिल दहेज में दी गई थी।

पंचायत के बाद भी नहीं सुलझा मामला

परिजनों को जब विनिता के साथ कथित प्रताड़ना की जानकारी हुई तो मायके पक्ष के लोग कई बार उसके ससुराल पहुंचे। परिवार की ओर से विवाद खत्म कराने के लिए बातचीत भी की गई और स्थानीय स्तर पर पंचायत होने की बात सामने आई। बताया गया कि पंचायत के बाद कुछ समय के लिए स्थिति सामान्य हुई, लेकिन बाद में विवाद फिर बढ़ गया। अभियोजन के मुताबिक, 28 सितंबर 2025 की रात विनिता के साथ ससुराल में मारपीट की गई। आरोप है कि इसी दौरान उसका गला दबाकर हत्या कर दी गई।

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सास-ससुर गिरफ्तार

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने फगनी देवी और भुट्टी राय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं, प्राथमिकी में नामजद पति मुन्ना राय समेत चार अन्य आरोपी फरार बताए गए। पुलिस की ओर से फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की गई। मामले में फरार आरोपियों के खिलाफ न्यायालय की प्रक्रिया भी आगे बढ़ी। 23 सितंबर 2026 को न्यायालय के आदेश के बाद फरार आरोपियों के घरों पर कुर्की-जप्ती की कार्रवाई की गई थी। इसके बावजूद मामले में सास और ससुर के खिलाफ सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया।

9 अक्टूबर को तय होगा सजा का फैसला

अब इस मामले में अदालत की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर 2026 को होगी। इस दौरान सास फगनी देवी और ससुर भुट्टी राय की सजा के बिंदु पर सुनवाई की जाएगी। अदालत दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह तय करेगी कि दोषसिद्ध दोनों आरोपियों को कानून के तहत कितनी सजा दी जाए। वहीं, मामले में फरार बताए जा रहे अन्य आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अभी जारी है।

Location :  West Champaran

Published :  5 October 2026, 6:36 PM IST