Hathras: रंजिश में ली थी जान? बूलगढ़ी में ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या के आरोपी को नहीं मिली राहत

हाथरस के बूलगढ़ी युवक हत्याकांड में एडीजे एससी-एसटी कोर्ट ने आरोपी बनी सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी। सनी की ट्रैक्टर के नीचे दबने से मौत के मामले में पहले गैर इरादतन हत्या की प्राथमिकी दर्ज हुई थी।

Post Published By: Suresh Prajapati
Updated : 31 July 2026, 3:35 PM IST

Hathras: उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के चंदपा थाना क्षेत्र के बूलगढ़ी गांव में अनुसूचित जाति के युवक की मौत के मामले में आरोपी बनी सिंह को अदालत से राहत नहीं मिली है। एडीजे एससी-एसटी कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने मामले की गंभीरता और रंजिश के चलते हत्या किए जाने के आरोपों को देखते हुए जमानत देने से इनकार किया।

ट्रैक्टर के नीचे दबने से हुई थी युवक की मौत

जानकारी के अनुसार, 10 जुलाई 2026 को गांव निवासी सनी (19) की ट्रैक्टर के नीचे दबने से मौत हो गई थी। बताया गया कि करीब दो घंटे तक उसका शव ट्रैक्टर के नीचे दबा रहा। घटना के बाद मृतक के पिता संतोष कुमार ने गांव के ट्रैक्टर मालिक बनी सिंह के खिलाफ पहले गैर इरादतन हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान मामले में हत्या और एससी-एसटी एक्ट की धाराएं जोड़ी गईं।

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दूसरे दिन गिरफ्तार हुआ था आरोपी

पुलिस ने घटना के अगले दिन ही बनी सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद जेल में बंद आरोपी की ओर से जमानत के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया।

बचाव पक्ष ने खुद को बताया निर्दोष

आरोपी के अधिवक्ता ने अदालत में दलील दी कि बनी सिंह निर्दोष है और उसने खुद थाने पहुंचकर घटना की सूचना दी थी। बचाव पक्ष ने कहा कि इसकी पुष्टि सीसीटीवी फुटेज से भी हो सकती है। अधिवक्ता के मुताबिक, मृतक को ट्रैक्टर चलाने का शौक था और मना करने के बावजूद वह ट्रैक्टर पर बैठ गया था, जिसके बाद ट्रैक्टर पलटने से हादसा हुआ। बचाव पक्ष ने यह भी दलील दी कि आरोपी का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है।

अभियोजन पक्ष ने रंजिश का लगाया आरोप

वहीं, वादी पक्ष के अधिवक्ता ने जमानत का कड़ा विरोध किया। उन्होंने अदालत को बताया कि घटना से करीब 15 दिन पहले मृतक के पिता संतोष कुमार ने आरोपी के खेत में बाजरे की कटाई की थी। मजदूरी के पैसे मांगने को लेकर कथित तौर पर 8 जुलाई को बनी सिंह और सुनील सिंह ने सार्वजनिक स्थान पर जातिसूचक गालियां दीं और जान से मारने की धमकी दी थी।

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दूसरे ट्रैक्टर से टक्कर मारकर हत्या का आरोप

वादी पक्ष का आरोप है कि इसी रंजिश के चलते बनी सिंह ने जानबूझकर दूसरे ट्रैक्टर से सनी के ट्रैक्टर में टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर पलट गया और सनी की मौत हो गई। परिजनों का कहना था कि घटना के तुरंत बाद परिवार सदमे में था, इसलिए शुरुआत में इसे दुर्घटना मानकर प्रार्थना पत्र दिया गया। बाद में सामने आए तथ्यों के आधार पर मुकदमे में धाराएं बदली गईं।

कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

अदालत ने केस की पत्रावली का अवलोकन करने और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माना कि मामला गंभीर प्रकृति का है और मजदूरी के विवाद से जुड़ी रंजिश में हत्या किए जाने का गंभीर आरोप है। हालांकि अदालत ने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की। इसके बाद आरोपी बनी सिंह की जमानत याचिका निरस्त कर दी गई।

Location :  Hathras

Published :  31 July 2026, 3:35 PM IST